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Income Tax Rule

Instagram-YouTube से कमाई करने वालों के लिए 7 Income Tax Rule, 31 अगस्त से पहले कर लें यह काम!

Instagram YouTube से कमाई करने वालों के लिए Income Tax विभाग ने नए Income Tax Rule लागू कर दिए हैं। अब इन इन्फ्लुएंसर के लिए इन टैक्स रूल के आधार पर ही टैक्स फाइल करना जरूरी हो गया है। 

सबसे खास बात यह है कि FY 2025-26 के लिए टिक्स फाइल करने हेतु अब काफी कम समय बच गया है। टैक्सपेयर्स को 31 अगस्त 2026 से पहले टेक्स्ट फाईलिंग का काम पूरा करना है। ऐसे में Instagram YouTube Influencer, डिजिटल क्रिएटर सभी को विशेष 7 Income Tax रूल के बारे में जानना जरूरी है।

Instagram YouTube से की कमाई पर नए Income Tax Rule

 अगर कोई क्रिएटर कंटेंट बनाकर पैसे कमा रहा है फिर चाहे वह इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब पर कोई कंटेंट, linkedin पर हो या किसी अन्य सोशल मीडिया पर ब्रांड कोलैबोरेशन, इन सभी कमाई के स्रोत पर अब इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। इनकम टैक्स नए रूल के मुताबिक निम्नलिखित बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम पर टैक्स लग सकता है

  • यूट्यूब एडसेंस से मिली रकम
  • इंस्टाग्राम ब्रांड डील्स 
  • कंटेंट पोस्ट और रील
  •  एफिलिएटिड मार्केटिंग कमीशन 
  • प्रोडक्ट प्रमोशन 
  • पेड रिव्यू 
  • पॉडकास्ट स्पॉन्सरशिप 
  • या अन्य डिजिटल प्लेटफार्म के कंटेंट पर इनकम

कौन सा ITR फॉर्म भरें?

  •  Instagram YouTube इंफ्लुएंसर के लिए अब नए इनकम टैक्स रूल आ चुके हैं, जिसमें ITR फॉर्म को लेकर भी सारा कंफ्यूजन दूर कर दिया गया है।
  • इनफ्लुएंसर के लिए ITR-1 सही नहीं होता। ऐसे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। 
  •  बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम करने वाले इंडिविजुअल को अब ITR-3 या ITR-4 फॉर्म भरना होगा।
  •  ITR-3  इंडिविजुअल /HUF के लिए है जिनकी इनकम  बिजनेस या प्रोफेशनल से आती है।
  •  वह टैक्स पेयर जो ITR-3 के लिए एलिजिबल नहीं होते उन्हें ITR-4 भरना होगा। 
  •  अगर कोई क्रिएटर विशिष्ट शर्तों को पूरा करता है और प्रिजर्वेटिव टैक्सेशन के तहत इनकम डिक्लेयर करता है तो ITR-4 सबसे सही फॉर्म है।
Income Tax Rule

31 अगस्त है अंतिम तारीख 

AY 2026-27 में FY 2025-26 का इनकम रिटर्न फाइल किया जाना है। ऐसे में इनकम टैक्स डेपार्टमेंट के अनुसार ITR-4 के अन्तर्गत फॉर्म भरने वाले सभी इनफ्लूएंसर को 31 अगस्त 26 से पहले इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना है। यदि अगर कोई टैक्सपेयर कैटिगरी में टैक्स ऑडिट करवाता है तो ऐसे में उनकी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की डेअडलाइन 30 सितंबर 2026 बताई जा रही है।

हालांकि 31 अगस्त 2026 तक टैक्स फाइल नहीं किया गया तो AY 2026 के लिए बिलेटेड रिटर्न 31 दिसंबर 2026 तक फाइल किया जा सकता है। इसमे देरी पर 5 लाख तक की इनकम पर ₹1000- ₹5000 तक का फाइन लगाया जाएगा।

Instagram YouTube से कमाई करने वालों के लिए 7 Income Tax Rule

  1. YouTube AdSense, Instagram, Brand sponsor, post Affiliate commission, paid promotion जैसे विभिन्न डिजिटल सोर्स से मिली इनकम का हिसाब जरूर रखें।
  2.  कमाई यदि बिजनेस प्रोफेशन की कैटेगरी में आती है तो ITR 1 सही नहीं होगा। ऐसे में ITR-3 या ITR-4 के बीच चुनाव करें।
  3.  ब्रांड और एजेंसी ने पेमेंट पर TDS काटा है तो फॉर्म 26AS, AIS और TIS से क्रॉस चेक करें। कटा हुआ TDS सही तरीके से क्रेडिट हुआ है या नहीं यह भी देखना जरूरी है।
  4. ITR फाइलिंग की डेडलाइन 31 अगस्त 2026 निर्धारित की गई है। हालांकि बिलेटेड ITR का विकल्प खुला है लेकिन इसमें लेट फाइलिंग फीस लगेगी।
  5.  ब्रांड प्रोमोशन में मिले गिफ्ट जैसे कि स्मार्टफोन, कैमरा, कपड़े या कोई भी प्रोडक्ट्स इत्यादि टैक्स फ्री गिफ्ट नही होते, इसमें भी टैक्स की शर्तें लागू होती है।
  6.  बड़े स्तर पर कंटेंट क्रिएशन या इनफ्लुएंसर सर्विस देने वालों को टर्नओवर और GST रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ती है। 
  7. अपनी कमाई और खर्चे से जुड़े सारे डॉक्यूमेंट जैसे कि बैंक स्टेटमेंट, ब्रांड एग्रीमेंट, इनवॉइस,  TDS सर्टिफिकेट, पेमेंट स्टेटमेंट और सभी बिजनेस प्रोफेशनल एक्सपेंस की रसीद सुरक्षित रखें। इससे गलतियां कम होती है और जुर्माने से बचाव होता है।
कुल मिलाकर Instagram YouTube से कमाई करने वाले इन्फ्लुएंस को नए Income Tax Rule का ध्यान रखना जरूरी है। सबसे खास बात 31 अगस्त 2026 तक बताई गई डेडलाइन को भूलकर भी नजरअंदाज ना करें। समय रहते ही अपना रिटर्न दाखिल करें ताकि बाद में किसी भी प्रकार की लापरवाही या कार्यवाही से बचा जा सके।

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