Income Tax Return Filing 2025–26: जानें ITR Due Dates

भारत में हर करदाताश्री के लिए अपना Income Tax Return (ITR) समय पर भरना अनिवार्य है। वित्त वर्ष 2024–25 (Assessment Year 2025–26) के लिए ITR फाइलिंग की मुख्य तिथियाँ, ई-फाइलिंग प्रक्रिया, संभावित डेट एक्सटेंशन और जरूरी अपडेट्स इस लेख में दिए गए हैं।

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ITR फाइलिंग की मुख्य तिथियाँ

  • सामान्य करदाताओं (उदा. वे जिनकी ऑडिट नहीं होती):
    – मूल अंतिम तिथि: 31 जुलाई 2025
  • ऑडिटेड ऑर्गनाइजेशन और विशेष कैटेगरी (उदा. आयकर ऑडिट के बाद):
    – मूल अंतिम तिथि: 30 सितंबर 2025
  • कॉर्पोरेट टैक्सपेयर्स (फर्म, कंपनियाँ):
    – मूल अंतिम तिथि: 31 अक्टूबर 2025

ITR डेट एक्सटेंशन – नवीनतम अपडेट

  • 31 जुलाई की डेडलाइन के संबंध में फिलहाल कोई आधिकारिक एक्सटेंशन नहीं घोषित हुआ है।
  • लेकिन पिछले वर्षों में विभाग अक्सर ITR डेट एक्सटेंड करता रहा है—जैसे AY 2024–25 में 31 जुलाई की जगह 31 अगस्त तय हुआ था।
  • एक्सटेंशन की घोषणा के लिए Income Tax Department की आधिकारिक वेबसाइट (www.incometax.gov.in) या e-filing पोर्टल चेक करना आवश्यक है।

ई-फाइलिंग प्रक्रिया (E-Filing)

  1. आधिकारिक पोर्टल (www.incometax.gov.in) पर लॉगिन करें।
  2. “e-File” मेन्यू में “File Income Tax Return” चुनें।
  3. Assessment Year 2025–26 सिलेक्ट करें और ITR फॉर्म (ITR-1 से ITR-7) चुनें।
  4. पूछी गई डिटेल्स भरें:
    – आय विवरण (Salary, Business, Capital Gains)
    – टैक्स चोरी (TDS), एडवांस टैक्स, self-assessment टैक्स की जानकारी
    – बैंक खाते और आधार/पैन लिंक
  5. दस्तावेज अपलोड करें (जहाँ आवश्यक हो जैसे डिटेल्ड प्रोफिट & लॉस रिपोर्ट)।
  6. रिव्यू के बाद “Preview and Submit” करें और EVC या Aadhaar OTP द्वारा वेरिफाई करें।
  7. सफल ई-फाइलिंग के बाद ACK नंबर सेव करें।

महत्वपूर्ण नोट्स – Income Tax Return

  • Late Filing Fee: यदि आपने डेडलाइन मिस कर दी, तो धारा 234F के तहत 31 जुलाई के बाद ITR फाइलिंग पर 1,000–5,000 रुपये का लेट फीस लागू होता है।
  • Interest Liability: धारा 234A के तहत टैक्स पेमेंट में देरी पर 1% प्रति माह का ब्याज देना पड़ सकता है।
  • Belated Return: 31 दिसंबर 2025 तक “Belated ITR” फाइल किया जा सकता है, लेकिन लेट फीस व ब्याज का प्रावधान रहेगा।
  • Revisions: ITR फाइल करने के बाद गलती सुधारने के लिए 31 दिसंबर 2025 तक “Revised Return” भर सकते हैं।

Frequently Asked Questions (FAQ)

Q1. ITR-1 और ITR-4 में क्या अंतर है?
A1. ITR-1 सिर्फ सैलरी विजेता और पेंशनर्स के लिए, जबकि ITR-4 उन छोटे व्यवसायियों या पेशेवरों के लिए जिनकी वार्षिक टर्नओवर 50 लाख रुपये से कम हो।

Q2. E-Verify कैसे करें?
A2. EVC (Electronic Verification Code) या Aadhaar OTP के जरिए E-Verify करें। बैंक अकाउंट, ATM डेबिट या Net Banking से भी वेरिफिकेशन कर सकते हैं।

Q3. ऑडिटेड कंपनी के लिए ITR (Income Tax Return) फॉर्म कौन सा?
A3. ऑडिटेड अंडर सेक्शन 44AB के लिए ITR-6 (नॉन-प्रोफिट संगठन लिए ITR-7) ।

निष्कर्ष और सुझाव

अपनी ITR (Income Tax Return) समय पर ई-फाइल करें और ACK नंबर सुरक्षित रखें। लेट फीस और ब्याज से बचने के लिए Deadlines को ध्यान से नोट कर लें। किसी भी अपडेट या डेट एक्सटेंशन के लिए Income Tax Department की आधिकारिक वेबसाइट नियमित रूप से चेक करते रहें।

ITR (Income Tax Return)आज ही ई-फाइल करें और अपनी टैक्स डेडलाइन मिस न होने दें!

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